वाणिज्य कर विभाग टैक्स चोरों के खिलाफ 30 जून तक विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम में चिह्नित संवेदनशील वस्तुओं इस्पात, मेंथा ऑयल, सुपारी, कत्था, पान मसाला, पेपर, वनस्पति, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पटिया-पत्थर, रोड़ी-गिट्टी, मोरंग व बालू की होने वाली बिक्री या एक जिले से दूसरे जिले में लाने व ले जाने के दौरान वाहनों की विशेष जांच की जाएगी।
आयुक्त वाणिज्य कर मृत्युंजय कुमार नारायण ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय अपर आयुक्त वाणिज्य कर को निर्देश भेज दिया है।
उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान संवेदनशील वस्तुएं मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चेक पोस्टों के पास ट्रांसपोर्ट एरिया या सीमावर्ती जोन में फर्जी रूप से कुछ फर्में शाखाएं खोलकर संवेदनशील वस्तुओं को एक जिले से दूसरे जिले में भेज रही हैं।
फर्जी शाखाएं मिलने पर होगी कार्रवाई
जांच के दौरान अगर ऐसे फर्जी फर्मों की शाखाएं मिलती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा के दौरान पाया गया है कि प्रवर्तन इकाइयां संवेदनशील वस्तुओं पर हो रही कर चोरी को रोकने, फर्जी फर्मों व उनकी शाखाओं की जांच में विशेष रुचि नहीं ली रही है।
इन इलाकों में खास वस्तुओं की बिक्री की होगी जांच
गाजियाबाद व सहारनपुर जोन में आयरन स्टील व रेडीमेड, लखनऊ व कानपुर में आयरन स्टील व पान मसाला, नोएडा में आयरन स्टील व इलेक्ट्रानिक गुड्स, वाराणसी व गोरखपुर में आयरन स्टील व कोयला, इलाहाबाद व झांसी में आयरन स्टील व सीमेंट, फैजाबाद व इटावा में आयरन स्टील, पेपर स्क्रैप, आगरा में आयरन स्टील व ब्रासवेयर, अलीगढ़ में आयरन स्टील, ताला व हार्डवेयर के सामान, मेरठ में आयरन, स्टील, पेपर स्क्रैप, बरेली में रोड़ी, गिट्टी व खाद्यान की बिक्री की विशेष जांच कराई जाएगी।