लखनऊ। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने भूमि अर्जन के एक मामले में लापरवाही सामने आने पर अर्जन अनुभाग में तैनात सर्वेयर उदय नारायण को निलंबित कर दिया है। साथ ही अनुभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण ने गोमती बैराज से ला-मार्टिनियर तक विकास योजना के लिए जियामऊ में मजहर अली खान की भूमि ली थी। इसमें अपर जिलाधिकारी ने भूमि के प्रतिकर की धनराशि तय की थी। भूस्वामी इस निर्धारित प्रतिकर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने लारा कोर्ट में वाद दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने प्रतिकर में बढ़ोतरी का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध एलडीए ने मार्च में उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की।
इस अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि कोर्ट फीस का समय पर भुगतान नहीं हुआ। उधर, भूस्वामी ने पूर्व पारित आदेश के अनुपालन के लिए लारा कोर्ट में निष्पादन वाद दाखिल कर दिया। लारा कोर्ट ने प्राधिकरण के विरुद्ध 52 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का कुर्की आदेश पारित किया।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने समीक्षा की तो पाया कि मार्च में समय पर कार्रवाई होती तो कुर्की की स्थिति नहीं बनती। लापरवाही उजागर होने पर उपाध्यक्ष ने सर्वेयर उदय नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। नव नियुक्त संयुक्त सचिव अरविंद कुमार को जांच अधिकारी नामित किया गया है।