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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, यूपी सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका को किया खारिज

Thu, 21 Jan 2021 09:01 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम - फोटो : Social Media
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सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजिन फातिम और बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एक कथित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने तीनों को जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, हमारे मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश में कुछ गलत नहीं है, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता।

बीते साल 13 अक्तूबर को इस मामले में हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दी थी। आजम खान एवं उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का प्रमाणपत्र दो जगहों से बनवाया था और दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि अलग-अलग है।
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बता दें कि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने और पद का दुरुपयोग कर दुकान आवंटन के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को हाईकोर्ट ने राहत दी थी। कोर्ट ने दो अलग-अलग मुकदमों में तीनों की जमानत मंजूर कर ली थी। दोनों मुकदमे रामपुर में दर्ज है। आजम खान पर आरोप है कि बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में तीनों की जमानत मंजूर की गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद एक सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकलपीठ ने कहा था कि शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद आजम खां को रिहा किया जाए। जबकि तंजीम और अब्दुल्ला आजम पर ऐसी कोई शर्त नहीं है इसलिए वे तत्काल रिहा हो सकेंगे।

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