सुप्रीम कोर्ट से बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनाए जाने पर रोक का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने इनके समायोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी है।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा को तत्काल प्रभाव से समायोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।
गुप्ता ने बताया कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने बताया, पहले चरण में 58,826 और दूसरे चरण में अब तक 77 हजार शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है।