नौ जुलाई 2014 को मामले की विवेचना पूरी कर विवेचक/एसआई शिव प्रसाद शुक्ल ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद केजरीवाल कोर्ट ने तलब किया था। इसको केजरीवाल ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
27 अक्तूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से अग्रिम आदेश तक छूट प्रदान दे दी थी। इसी मामले में शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 फरवरी के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ कोर्ट चार्ज बनाएगी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी है, लेकिन उनके विचारण पर रोक नहीं लगाई है। न्यायालय के आदेश से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।