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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने किया तलब

Sun, 16 Feb 2020 06:52 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुल्तानपुर
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। - फोटो : ANI
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राहुल गांधी के खिलाफ वर्ष 2014 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे कवि व आप नेता कुमार विश्वास के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने केजरीवाल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ चार्ज तय करने के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत की है। मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली से जुड़ा है।
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आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र से तत्कालीन सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कवि व पार्टी के नेता कुमार विश्वास को प्रत्याशी बनाया था। दो मई 2014 को आम आदमी पार्टी के संयोजक व मौजूदा समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी प्रत्याशी कुमार विश्वास के पक्ष में मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया था।

उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस व भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट/मुसाफिरखाना तहसील के तत्कालीन नायब तहसीलदार प्रेमचंद की तहरीर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार मई 2014 को मुसाफिरखाना कोतवाली में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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केजरीवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

नौ जुलाई 2014 को मामले की विवेचना पूरी कर विवेचक/एसआई शिव प्रसाद शुक्ल ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद केजरीवाल कोर्ट ने तलब किया था। इसको केजरीवाल ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

27 अक्तूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिरी से अग्रिम आदेश तक छूट प्रदान दे दी थी। इसी मामले में शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 फरवरी के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश दिया है। उनके खिलाफ कोर्ट चार्ज बनाएगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी है, लेकिन उनके विचारण पर रोक नहीं लगाई है। न्यायालय के आदेश से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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