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CBSE का आदेश : एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूल के स्टूडेंट भी दे सकेंगे नीट

Mon, 05 Mar 2018 10:16 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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- फोटो : amar ujala
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मेडिकल दाखिलों की कॉमन राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा (नीट) में एनआईओएस के विद्यार्थी भी बैठ सकेंगे। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि यह अनुमति दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका के तहत दिए गए निर्देशों के क्रम में दी जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही अंतिम निर्णय निर्भर करेगा।
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सीबीएसई ने इस साल नीट के आवेदन से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के छात्रों को बाहर कर दिया था। बताया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के निर्देशों के तहत यह रोक लगाई गई है। इससे यूपी के भी हजारों एनआईओएस छात्रों को बड़ा झटका लगा।

इतना ही नहीं, एकल विषय के रूप में जीव विज्ञान की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को भी नीट के दायरे से बाहर कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीएसई ने अपने पोर्टल पर जारी पब्लिक नोटिस में कहा है कि एनआईओएस और स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थी नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इसके साथ ही सिंगल सब्जेट से बॉयोलॉजी का इम्तिहान पास करने वालों को भी आवेदन की अनुमति दे दी गई है। व्यक्तिगत छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। अनारक्षित वर्ग के 25 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को भी आवदेन की छूट दे दी गई है।
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इसी तरह से आरक्षित वर्ग के 30 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को भी आवेदन का मौका दे दिया गया है। बता दें, प्रवेश परीक्षा 6 मई को होगी।
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