सूचना देने में लापरवाही पर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर तीन मामलों में 75 हजार का जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयोग ने सूचना अधिकार के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया। किसी मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी पेश नहीं हुए।
उत्तर प्रदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने पर राज्य सूचना आयोग ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी पर तीन अलग-अलग मामलों में जुर्माना लगाया है। तीनों ही मामलों में जुर्माने की राशि 25 हजार रुपए है।
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राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने सरशार अहमद खान के मामले में कहा कि सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी अब्दुल मोबीन खां उपस्थित नहीं हुए। जब उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो उसका संज्ञान भी नहीं लिया गया।
आयोग ने जनसूचना अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही इमराना बेगम और हमीद खां के मामले में भी आयोग ने 25 हजार प्रति केस जुर्माना लगाया।