लखनऊ। जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोप में दोषी पाए गए विक्की सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश ने छह वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सहअभियुक्त पैकराम को साढ़े तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में वादी विष्णु बिहारी तिवारी ने थाना नाका में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर 2016 की रात में वादी अपने साथियों के साथ बिरहाना स्थित घर के सामने खड़ा था। इसी दौरान दोषी वहां आए और उन लोगों से गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में वादी का सिर फट गया। आस-पड़ोस के लोगों के आने पर दोषी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले थे।