सीईओ ने बताया कि मतदाता सहायता केंद्रों पर बीएलओ को रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक रहना अनिवार्य है। यहां फार्म-6, 7, 8 और घोषणा-पत्र उपलब्ध रहेंगे। सूची प्रदर्शित होने की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रभावित मतदाता अपने अभिलेख या आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।