योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का पंजीकरण 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगा। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ताओं को 31 अक्तूबर तक के बकाया मूल बिजली बिल (सरचार्ज रहित) की राशि का पांच प्रतिशत या न्यूनतम 1500 रुपये जमा करना होगा।
पंजीकरण के बाद निर्धारित सभी किस्तों और 31 अक्तूबर के बाद जारी सभी बिल का नियत समय पर भुगतान करने पर बकाये बिल पर लगा अधिभार खत्म कर दिया जाएगा।
योजना में ऐसे मिलेगी छूट
- योजना में पंजीकरण कराने के साथ ही उपभोक्ता के 31 अक्तूबर के बकाये बिल पर लगे सरचार्ज को फ्रीज कर दिया जाएगा। उपभोक्ता को प्रतिमाह का नियमित बिल और बकाए बिल की किस्त जमा करनी होगी।
- 31 अक्तूबर तक के बकाए बिल का भुगतान पूरा होने पर अधिभार (सरचार्ज) को समाप्त कर दिया जाएगा।
- किसी कारण से यदि उपभोक्ता एक महीने की मासिक किस्त और वर्तमान महीने का बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसे अगले महीने दो महीने की किस्त व मासिक बिल जमा करना होगा।
- लगातार दो मासिक किस्त व दो महीने का नियमित बिल जमा न करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में शेष बकाया राशि पर आनुपातिक एलपीएससी चार्ज किया जाएगा। निरस्त पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- बकाये बिल का एकमुश्त भुगतान करने पर भी उपभोक्ता को अधिकार से छूट का लाभ मिलेगा।