प्रदेश के हर लाइसेंसी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों व गोदाम का फरवरी में नए सिरे से सत्यापन होगा। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी सहायक आयुक्तों एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है। विभाग द्वारा सत्यापन शुरू होने से पहले कोई थोक औषधि विक्रेता फर्म लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है तो आवेदन कर सकता है।
खाद्य अधिकारी ही कर सकते हैं जांच: खाद्य पदार्थ की जांच सिर्फ खाद्य अधिकारी ही कर सकते हैं। अन्य किसी भी कर्मचारी को जांच की अनुमति नहीं है।