शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को अंतरिम जमानत मिल गई। वसीम के खिलाफ 2011 में हत्या के प्रयास में मामला दर्ज हुआ था। जिला जज सुरेंद्र कुमार यादव ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले एसीजेएम थर्ड ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी।
दरअसल, इसी मामले में तीन मई को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया था। जिसके बाद रिजवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की एक वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने और हमला करने के एक मामले में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी पर तीन जून तक रोक लगा दी है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में रिजवी को गिरफ्तारी से मिली छूट को और 15 दिन के लिए बढ़ा दिया था।