स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उनके डिस्चार्ज के लिए नई नीति लागू कर दी है। लक्षण विहीन, हल्के लक्षण, मध्यम व गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के डिस्चार्ज के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं।
डिस्चार्ज होने बाद भी मरीजों को सात दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही परिवार व समाज को बीमारी के बारे में जागरूक करना होगा। नई नीति के अनुसार होम आइसोलेशन की अनुमति वाले लक्षण विहीन रोगियों की जानकारी जिला सर्विलांस अधिकारी को कोविड पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
सीएमओ होम आइसोलेशन शुरू होने की तिथि से 10 दिन तक रोजाना ऐसे रोगियों को फोन करेंगे तथा उनमें लक्षण पैदा होने पर इलाज की जरूरी व्यवस्था करेंगे। यदि 10 दिन के अंदर कोई लक्षण मिलता है तो उसकी उम्र और अन्य रोगों की स्थिति को देखते हुए उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
होम आइसोलेशन शुरू होने के बाद 10 दिन तक कोई लक्षण न मिलने पर रोगी को स्वस्थ माना जाएगा। पोर्टल पर उसकी जानकारी भी स्वस्थ (रिकवर्ड) रोगी के रूप में दर्ज की जाएगी।