लखनऊ। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिलास्तर पर 12 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं और युवतियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से मिलेगा।
योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का चार प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन को ब्याज की पूरी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के साथ आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके गौतम के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय से भी संपर्क कर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।