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आरटीई : दो चरणों में चयनित बच्चों का इसी माह होगा निशुल्क प्रवेश

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लखनऊ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दो चरणों में चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में इसी माह निशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोनों चरणों में चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों के प्रबंधकों को पत्र भेज दिया है। ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से अगर बच्चों को बिना प्रवेश दिए लौटाया जाता है तो आरटीई अधिनियम के उल्लंघन में कार्रवाई की जाएगी।
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आरटीई के तहत नए सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए इस बार पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर और दूसरे चरण में एक से 19 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। कुल 13,169 बच्चों का चयन कर स्कूल अलॉट किया गया है। जिन स्कूलों में बच्चों का प्रवेश होना है, उनके प्रबंधकों को बीएसए ने पत्र भेजकर जानकारी भी दे दी है। यदि किसी बच्चे का प्रवेश लेने से स्कूल मना किया जाता है तो विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रवेश 28 फरवरी तक पूरे करने होंगे।

तीन दिनों में देनी होगी सूचना
इस बार स्कूलों में प्रबंधकों की ओर से चयनित बच्चे का प्रवेश लेने के बाद तीन दिनों के भीतर बीएसए कार्यालय में सूचना देने के लिए भी कहा गया है। यदि कोई अभिभावक स्कूल में आनलाइन आवंटित प्रपत्र लेकर संपर्क करता है तो तत्काल सूची से उसका मिलान कर बच्चे को प्रवेश देना होगा।
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ये पेपर देने के लिए अब बाध्य नहीं
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय/जाति प्रमाण पत्र


सभी बच्चों का मानक के अनुसार ही चयन किया गया है। आरटीई अधिनियम के मुताबिक, हर स्कूल को 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क प्रवेश देना है। अभिभावकों को पेपर के लिए परेशान किया गया तो आरटीई उल्लंघन की कार्रवाई होगी।
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- राम प्रवेश, बीएसए
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