चुनाव आयोग ने उपचुनाव के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल तथा पोल सर्वे पर रोक लगा दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने बताया कि 13 सितंबर को मतदान के दिन सुबह 7 से शाम 6.30 बजे के बीच लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित अथवा प्रचारित किए जाने पर रोक रहेगी।
प्रदेश के मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा सहारनपुर नगर, बिजनौर, ठाकुरद्वारा, नोएडा, निघासन, लखनऊ पूर्व, हमीरपुर, चरखारी, सिराथू, बलहा व रोहनिया विधानसभा क्षेत्रों में 13 सितंबर को मतदान होना है।
सिन्हा ने बताया कि संबंधित क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले भी किसी प्रकार के ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे का परिणामों सहित प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये करने पर प्रतिबंध रहेगा।