फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वरिष्ठ कर्मियों को कनिष्ठ के समान वेतन न देने के मामले में जवाब तलब

Mon, 30 Nov 2020 01:08 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
लखनऊ हाईकोर्ट
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वरिष्ठ कर्मियों को उनके कनिष्ठ के समान वेतन न देने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश भगवान सिंह वर्मा समेत 11 कर्मियों की याचिका पर दिया। इसमें याचियों का कहना था कि गत 29 सितंबर को वित्त विभाग के शासनादेश में कहा गया कि सीनियर कर्मी को उससे जूनियर कर्मी के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता, जबकि वित्तीय नियम 22 बी व सरकार के गत 5 नवंबर के नीतिगत शासनादेश में साफ प्रावधान है कि जब भर्ती का स्रोत व सेवा संवर्ग एक है तो वरिष्ठ कर्मी को उससे कनिष्ठ के बराबर वेतन दिया जाएगा। ऐसे में 29 सितंबर के शासनादेश को 5 नवंबर के शासनादेश के उल्लंघन में होने की दलील दी गई। कहा गया कि ऐसे में याची 6600 रुपये का ग्रेड पे पाने के हकदार हैं।

विज्ञापन

पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामला गौर किए जाने लायक है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 जनवरी को नियत कर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दो सप्ताह में याचियों की तरफ से प्रति उत्तर दाखिल किया जा सकेगा।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें