हाईकोर्ट की फटकार के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने राजधानी के हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लि. (एचसीबीएल) से सीलिंग हटा दी है।
अब जमाकर्ता बैंक से एक लाख रुपये से अधिक की रकम निकाल सकेंगे। इससे उन जमाकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बैंक में एक लाख रुपये से अधिक जमा हैं।
आरबीआई ने बीते 17 अप्रैल को छह महीने तक को एचसीबीएल पर कई पाबंदियां लगाई थीं। कुछ जमाकर्ताओं ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई निकालने पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में शरण ली थी।
कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया था कि वह कारण बताते हुए जमाकर्ताओं की अर्जियों का निपटारा करे। लेकिन, बैंक ने ऐसा नहीं किया।