लखनऊ से चल रहे उत्तर रेलवे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक (एनआरपीसीबी) ने बिना अनुमति लिए एटीएम खोलने शुरू कर दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही बैंक पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
आरबीआई की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के नियमों के तहत यह जुर्माना लगाया जा रहा है।
इन नियमों के तहत आरबीआई गाइडलाइन की अवहेलना पर बैंक पर अधिकतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटिस में आरबीआई के सहायक प्रबंधक अनिरुद्ध डी जाधव ने बताया कि एनआरपीसीबी ने अपनी शाखा पर एटीएम शुरू कर दिए थे। लेकिन इसके लिए आरबीआई से उचित अनुमति और एनओसी नहीं ली गई। इसकी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है।
यह भी बताया कि पहले बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं था। आरबीआई ने माना गाइडलाइन की अवहेलना हुई है, इसलिए कार्रवाई की गई। एनआरपीसीबी एक शहरी सहकारी बैंक है, जिसे 1986 में आरबीआई से लाइसेंस मिलने के बाद सहकारी बैंक का स्वरूप मिला था।
लखनऊ में बैंक की विधानसभा मार्ग पर शाखा है। वहीं, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और इलाहाबाद में भी शाखाएं चल रही हैं। इनके जरिए ग्राहकों को सभी कोर बैंकिंग सेवाएं दी जा रही हैं। इसके करीब 80 हजार खाताधारक और 700 करोड़ का फंड कैपिटल व रिजर्व है।