यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सम्पूर्ण सरचार्ज समाधान योजना में पंजीकरण करा चुके उपभोक्ताओं को राहत दी है।
ये उपभोक्ता अब 31 अगस्त 2019 तक किश्तों में बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे।
इसका लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जिन्होंने अपना पंजीकरण सरचार्ज समाधान योजना के तहत 25 मार्च 2019 तक करवा लिया हो।
31 अगस्त के बाद ही जिन उपभोक्ताओं ने भुगतान न किया उनका पंजीकरण निरस्त मानते हुए उन्हें सम्पूर्ण अवधि का सरचार्ज देना होगा।