हाथ से मैला उठाने वाले सफाईकर्मियों को ‘हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम-2013’ के तहत इस काम से मुक्ति व अन्य रोजगार दिलाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार प्रत्येक सफाईकर्मी को 40 हजार रुपये देगी। वहीं, खुद का रोजगार करने के इच्छुक सफाईकर्मियों को बैंकों से अनुदान पर ऋण भी मुहैया कराया जाएगा।
इन 47 जिलों में होगा हाथ से मैला उठाने वालों का सत्यापन
लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद, कौशांबी, फतेहपुर, कानपुर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन, ललितपुर, औरैया, इटावा, कन्नौज, कासंगज, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस व एटा।