इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 70 जिलों में स्थापित डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशनल ट्रेनिंग (डायट) में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए कहा है। इसके लिए उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 अक्तूबर तक का समय दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग के प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य सरकार भी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में विलंब न करे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने यह आदेश रामानंद सरोज की जनहित याचिका पर दिए।