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आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले जितेंद्र को कांग्रेस के बागी विधायक ने किया सम्मानित

Tue, 12 Jan 2021 09:56 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, रायबरेली
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कांग्रेस के बागी विधायक ने किया सम्मानित - फोटो : अमर उजाला
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आप विधायक एवं पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह को 51 हजार रुपये का इनाम दिया गया है। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के बागी विधायक राकेश सिंह ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने पंचवटी आवास में नकद इनाम देकर स्याही फेंकने वाले जितेंद्र को सम्मानित किया।
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मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि हमारे प्रदेश के देव तुल्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आप विधायक ने कल अभद्र टिप्पणी की थी। उसका जवाब जितेंद्र सिंह ने उन्हीं की भाषा में विधायक पर स्याही फेंककर दिया। इसलिए 51 हजार रुपये देकर जितेंद्र को सम्मानित किया। 

विधायक का कहना है कि कोरोना काल में दिल्ली से लोगों को निकाला जा रहा था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए थे। अब दिल्ली से आकर कोई मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं। 
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उन्होंने कहा कि जितेंद्र सिंह ने जो किया है, वह सही है। जिस तरह आप विधायक ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वह गलत है। आप विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 

गौरतलब है कि सोमवार को सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरे आप विधायक पर स्याही फेंकी गई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। उधर, इनाम पाने वाले जितेंद्र सिंह का कहना है कि आप विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे हम लोग आक्रोशित थे। हमने उनके मुंह पर स्याही पोती, क्योंकि वह योगी जी के लिए अपशब्द कह रहे थे।

स्याही फेंकने के मामले में कार्रवाई नहीं
आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने के मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सदर कोतवाल अतुल सिंह का कहना है कि मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कराकर कार्रवाई होगी।

वहीं, आप विधायक व पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की मुश्किलें और बढ़ गईं हैं। सदर कोतवाली में सोमवार को दर्ज कराए गए मामले में कोर्ट ने आरोपी विधायक सोमनाथ भारती के विरुद्ध वारंट-बी जारी किया है। 

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने मामले में आरोपी विधायक को 15 जनवरी को जिला कारागार सुल्तानपुर से तलब करने का आदेश दिया है।
 
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कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह के मुताबिक 11 जनवरी को सदर कोतवाल अतुल सिंह ने सोमनाथ भारती समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज करने व जान से मार डालने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया था कि आप विधायक ने सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सदर कोतवाल को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी।

मंगलवार को मामले के विवेचक अरुण कुमार अवस्थी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले में सुल्तानपुर जिला जेल में निरुद्ध आरोपी विधायक सोमनाथ भारती की तलबी के लिए वारंट बी जारी करने की याचना की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक की तलबी के लिए वारंट बी जारी करने का आदेश दिया।
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