घरेलू बिजली कनेक्शन लेने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। घरेलू बत्ती-पंखा का कनेक्शन लेने के लिए अब बीएंडएल फॉर्म (कार्यपूरक प्रमाणपत्र) की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इससे नया कनेक्शन लेने तथा बिजली का लोड बढ़वाने वालों को अब कार्यपूरक प्रमाणपत्र बनवाने के लिए राज्य सरकार के लाइसेंसधारी ठेकेदारों को मनमानी रकम नहीं देनी पड़ेगी।
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल ने बुधवार को बीएंडएल फॉर्म समाप्त करने संबधी अधिसूचना जारी कर दी। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा ने सभी विद्युत वितरण निगमों को अधिसूचना की प्रति भेजकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
अभी तक घरेलू नया कनेक्शन लेने तथा बिजली का लोड बढ़वाने के लिए आवेदन पत्र के साथ सरकारी लाइसेंसधारी ठेकेदार की ओर से जारी बीएंडएल फॉर्म भी संलग्न करना पड़ता था।
ठेकेदार कनेक्शन लेने वालों से 100-150 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से फीस लेकर मकान में बिजली संबंधी कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी करता था। कहीं-कहीं ठेकेदार बिजलीकर्मियों की साठगांठ से मनमानी फीस वसूलते थे।