लखनऊ। स्कूल से लौट रही नाबालिग लड़की को घर के अंदर खींचकर दुष्कर्म करने के आरोपी इश्तियाक अली को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश शिरीन जैदी ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने 21 अगस्त 2018 को मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वादिनी की 9 वर्षीय बेटी स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी इश्तियाक अली ने नाबालिग को जबरन घर के अंदर खींच लिया और दुष्कर्म किया। आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी कि उसने किसी को कुछ बताया तो उसका परिणाम बुरा होगा। घटना की सूचना पाकर पीड़िता की मां आरोपी के घर गई तो उसने उन्हें भगा दिया।