लखनऊ। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य व पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर दुष्कर्म का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले रिजवी पर उनके चालक की पत्नी ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 22 जून को सआदतगंज कोतवाली में कुछ वकीलों के साथ पहुंचकर तहरीर दी थी। इसमें दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। बाद में पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एडीजे कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस को आदेश की प्रति बुधवार देर शाम मिली। इसके बाद रिजवी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और लूटपाट का मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रभारी निरीक्षक सआदतगंज बृजेश यादव के मुताबिक, पीड़िता का पति कई साल से वसीम रिजवी का ड्राइवर था। रिजवी ने उसे यतीमखाने के पास बने सर्वेंट क्वार्टर में परिवार समेत रहने की जगह दी थी। पांच साल पहले उसने एक शाम को चालक को कॉल कर गाड़ी लेकर शहर से बाहर जाने का कहा था। इसके बाद रात करीब 10 बजे रिजवी सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचे और पीड़िता से छेड़खानी की। विरोध पर उन्होंने बच्चों और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया।
आरोप है कि इसके बाद से रिजवी अक्सर पीड़िता के पति को शहर से बाहर भेजकर उसका शोषण करते थे। पीड़िता ने रिजवी के हरकतों की जानकारी पति को दी। इसके बाद उसका पति रिजवी के घर गया। आरोप है कि विरोध करने पर रिजवी ने ड्राइवर को पीटा और मोबाइल व ड्राइविंग लाइसेंस छीनकर भगा दिया। तब से पीड़िता का परिवार दहशत में है। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोप है कि रिजवी ने पीड़िता को चुप रहने की धमकी दी। कहा था, अगर वह किसी से कुछ बोलेगी तो उसका अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इसी धमकी की आड़ में रिजवी पीड़िता का शारीरिक शोषण करते थे।