जारी आदेश के तहत अनुमति लिए बिना किसी भी तरह के निजी व सार्वजनिक आयोजन करने व इसमें हिस्सा लेने पर महामारी अधिनियम व आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर आयुक्त, सभी पुलिस उपायुक्त, सभी एडीएम, एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट, सभी थानाध्यक्षों आदि को निर्देशित किया गया है।