राज्य सरकार पर्यटन नीति 2018 की नई नियमावली बनाएगी। जिससे निवेशकों को सब्सिडी व अन्य सुविधाएं दी जा सकेंगी। इसके अभाव में इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू करने वाली कंपनियों के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर्यटन विभाग जल्द ही नियमावली कैबिनेट में पेश करेगा।
पर्यटन विभाग ने इन्वेस्टर्स समिट से पहले पर्यटन नीति 2018 लागू की थी। इसमें रामायण सर्किट, ब्रज सर्किट, बुद्ध सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी-कबीर सर्किट व जैन सर्किट में होटल, रिसोर्ट व थीम पार्क बनाने और वेलनेस टूरिज्म व एडवेंचर्स टूरिज्म स्पोर्ट्स यूनिट खोलने पर सब्सिडी व अन्य सुविधाएं देने की योजना है। इस नीति में यूनिट की लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के अलावा बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र में होटल खोलने की अनुमति और नगर निकाय के करों में छूट सहित अन्य रियायतें देने का प्रावधान है।