उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विवि (स्थापना) नियमावली-2021 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कैंपस खोल सकेंगे।
उत्तर प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालय अब दूसरे जिले में भी अपने कैंपस खोल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उप्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूर दी है।
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उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि निजी विश्वविद्यालयों की ओर से दूसरे जिलों ऑफ कैंपस संचालित करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया था। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय संचालन के पांच वर्ष की अवधि के बाद ही ऑफ कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
ऑफ कैंपस के लिए शहरी क्षेत्र में 20 व ग्रामीण क्षेत्र में 50 एकड़ भूमि आवश्यक होगी। कैंपस का संचालन पुरानी शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इससे निजी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी साथ ही जिन जिलों में विश्वविद्यालय नहीं है, वहां के विद्यार्थियों को जिलों में अब विश्वविद्यालय के कैंपस में पढ़ने का अवसर मिलेगा।