फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

निजी विद्यालय अब नहीं बढ़ा सकेंगे शुल्क, राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी

Thu, 18 Jun 2020 01:35 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
कोरोना संकट के बीच अभिभावकों को राहत देने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन ने पटेल बुधवार को यूपी स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके मंजूरी से अब प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालय इस साल फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। 
विज्ञापन


निजी विद्यालयों के शुल्क को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा। कोरोना के चलते सरकार ने इस वर्ष वित्तविहीन विद्यालयों में शुल्क वृद्धि न करने, लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन फीस न लेने, एक मुश्त फीस वसूली का दबाव न बनाने व शुल्क के अभाव में विद्यार्थी को स्कूल से न निकालने का आदेश जारी किया था।

इसके खिलाफ स्कूलाें ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सरकार अध्यादेश लाई। सरकार ने विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली के मामलों में जिला स्तरीय नियामक समिति के फैसलों की अपील के लिए अब मंडलीय स्तर पर अपील की व्यवस्था भी लागू कर दी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें