लखनऊ। निजी अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए अब दूसरे विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निजी अस्पताल को ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ऐसा न किया तो उस पर कार्रवाई होगी। सभी निजी सेंटर में पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने का प्रमाणपत्र जारी करना होगा। इसे लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय ने आदेश जारी किया है।
शहर में 1100 से अधिक निजी अस्पताल हैं, लेकिन अभी तक किसी में जन्म व मृत्यु बाद प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जाता था। लोगों को इसके लिए नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसे देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशालय ने सभी निजी अस्पतालों को प्रमाणपत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। इन्हें सीआरएस पोर्टल पर जानकारी अपडेट करके प्रमाणपत्र जारी करने होंगे। सीएमओ डॉ. संजय भटनागर ने बताया कि अब लोगों को प्रमाणपत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।