पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने के बाद उसके साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त हलीम को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि अभियुक्त पर आरोपित कुल अर्थदंड 25 हजार रुपये में से 90 फीरसदी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रति कर अदा की जाएगी, जो पीड़िता के वयस्क होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में उसके पिता द्वारा रखी जाएगी।
पोक्सो एक्ट के विशेष अधिवक्ता अभिषेक उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन त्रिपाठी का तर्क था कि इस घटना की रिपोर्ट वादिनी के पिता ने 10 अप्रैल 2014 को थाना सआदतगंज में दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले हलीम व उसका खालू मो. हैदर अब्बास बच्ची को भगा ले गया है।