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बिजली की दरें बढ़ने के बाद जनता को लगेगा एक और झटका, ग्रामीण उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार

Mon, 09 Sep 2019 11:38 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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फाइल फोटो
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उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरों में वृद्घि के बाद यूपी विद्युत नियामक आयोग तीन दिन बाद प्रदेश में बिजली दर का नया टैरिफ लागू कर देगा। इसके साथ ही अनमीटर्ड से मीटर्ड में शिफ्ट होने वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को पांच साल पहले दी गई बिजली बिल में 10 प्रतिशत की छूट की सुविधा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आयोग के नए टैरिफ में इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है।

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दूसरी ओर इस टैरिफ में ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर में 25 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है। इस तरह से नए टैरिफ का सबसे अधिक भार ग्रामीण उपभोक्ताओं पर ही डाल दिया गया है। उप्र विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसे ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ धोखा बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने विद्युत नियामक आयोग पर उप्र पावर कॉर्पोरेशन के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कहा, पांच साल पहले दी गई सुविधा का भी आयोग उपभोक्ताओं का लाभ नहीं दिला पाया है।

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पांच साल भी बाद उपभोक्ताओं को नहीं मिल सका है लाभ

उन्होंने कहा, यह सुविधा लागू होने के बाद भी पांच सालों में मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब तक छूट का लाभ नहीं मिल पाया है। इस संबंध में परिषद ने पहले से ही आयोग में अवमानना याचिका दाखिल कर रखा है।

इस मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट भी मांगी थी और छूट का लाभ न देने के लिए कॉर्पोरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश भी दिए थे। फिलहाल आयोग ने इस पर फैसला भी नहीं दिया है। इसके बावजूद आयोग ने उसी सुविधा को समाप्त कर दिया गया, जिसके पालन न करने से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई विचाराधीन है।
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