उन्होंने कहा, यह सुविधा लागू होने के बाद भी पांच सालों में मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब तक छूट का लाभ नहीं मिल पाया है। इस संबंध में परिषद ने पहले से ही आयोग में अवमानना याचिका दाखिल कर रखा है।
इस मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन से रिपोर्ट भी मांगी थी और छूट का लाभ न देने के लिए कॉर्पोरेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश भी दिए थे। फिलहाल आयोग ने इस पर फैसला भी नहीं दिया है। इसके बावजूद आयोग ने उसी सुविधा को समाप्त कर दिया गया, जिसके पालन न करने से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई विचाराधीन है।