प्रदेश के सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अब प्रमाणपत्र के लिए न तो संस्थान के बाबुओं के पास चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही निर्धारित फीस से अधिक राशि खर्च करनी होगी।
छात्रों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने छात्रों व कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण 13 सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल कर दिया है।
छात्रों को अब सभी तरह के प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल व जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन ही उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विभाग के रिटायर कर्मियों के पेंशन व जीपीएफ आदि से संबंधित आवेदन का निस्तारण ऑनलाइन होगा।
प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 13 सेवाओं को सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में शामिल करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पॉलीटेक्निक छात्रों के सभी प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन ही जारी होंगे।
इसी तरह सरकारी व अनुदानित पॉलीटेक्निक के रिटायर कर्मचारियों के जुड़े पेंशन, जीपीएफ व अन्य देयक संबंधी मामलों का निस्तारण भी ऑनलाइन होगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने और उसके जरिये प्रमाण लेने पर तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, पर जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र व ई-सुविधा केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज देना होगा।
प्राविधिक शिक्षा सचिव भुवनेश कुमार ने बताया कि छात्रों से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन करने से उनका आर्थिक शोषण नहीं हो सकेगा।