महानिदेशक परिवार कल्याण डॉ नीना गुप्त को गिरफ्तार करने पुलिस उनके ऑफिस पहुंची, लेकिन वे नहीं मिलीं।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालत के आदेशों की बार-बार अवमानना के मामले में कड़ा रुख दिखाते हुए महानिदेशक परिवार कल्याण डॉ. नीना गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही लखनऊ एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह दो मई को डॉ. गुप्ता की कोर्ट के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करें।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश याची सावित्री सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन संबंधी मामले में रिट कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद भी जानबूझ कर उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।