चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब सिर्फ 33 सीटों पर वोटिंग बाकी है, तब आयोग ने यह निर्णय दिया। चुनाव आयोग क फैसले के बाद अब चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी भी वोट कर सकेंगे।
हालांकि इसके लिए पुलिसकर्मियों को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा।
आयोग के इस निर्णय से पुलिस कर्मियों को वोट देने में आसानी हो गई है। चुनाव में अभी तक वर्दी पहनकर किसी भी पुलिसकर्मी को वोट डालने की इजाजत नहीं थी।
इस कारण काफी संख्या में पुलिसकर्मी वोट नहीं डाल पाते थे। नए फैसले से पुलिस कर्मियों को राहत मिली है।
पंजाब पुलिस ने उठाया मामला
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चन्द्र राय ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन ड्यूटी का प्रमाण पत्र दिखाने वाले ऐसे पुलिस कर्मियों को वर्दी में भी मतदान करने की इजाजत दी जाए।
दरअसल, यह मामला पंजाब पुलिस ने उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे।
इसी के बाद चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर यह साफ कर दिया।
सिर्फ 33 सीटों पर बाकी चुनाव
इसी के बाद उत्तर प्रदेश में भी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि प्रदेश में अब तक चार चरणों के चुनाव हो चुके हैं। केवल दो चरणों की कुल 33 सीटों पर ही चुनाव बाकी हैं।
हालांकि इतनी देर बाद निर्णय आने से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन आयोग द्वारा किये गए इस फैसले की सराहना भी की जा रही है।