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Lucknow News: बच्चों के सम्मान व सुरक्षा की गारंटी है पॉक्सो

Tue, 26 Aug 2025 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ विश्वविद्यालय के जानकीपुरम विधि संकाय की ओर से हुई कार्यशाला। 
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लखनऊ। पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) एक्ट बच्चों के सम्मान व सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिसमें यौन उत्पीड़न, यौन हमला और यौन शोषण जैसे अपराध शामिल हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के जानकीपुरम विधि संकाय की ओर से हुई इस कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट के तहत सजा, पीड़ित के अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया व जागरूकता पर तमाम सारे बिंदु विशेषज्ञों ने विधि छात्रों को बताए।
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विधि संकाय के डीन प्रो.आरके वर्मा ने कहा कि इस एक्ट के तहत विशेष अदालतों की स्थापना और बच्चों के लिए विशेष जांच प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता भी हुई। विधि विभाग के प्रो. आलोक कुमार ने कहा कि इस एक्ट के माध्यम से यौन अपराधों के लिए सजा और दंड का प्रावधान है। डॉ. अर्चना सिंह ने कहा कि इस अधिनियम के तहत पीड़ित के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। जिसमें गोपनीयता का अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है।

अपराध होने पर इस तरह दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
नजदीकी थाने में या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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शिकायत के लिए ये दस्तावेज जरूरी
पीड़ित का बयान दर्ज किया जाएगा। यदि फोटो, वीडियो या अन्य दस्तावेज़ साक्ष्य के तौर पर हैं तो उन्हें भी शिकायत के साथ देना होगा। पीड़ित की उम्र का प्रमाणपत्र। जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का आईडी कार्ड भी होना चाहिए।
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