सूबे के नवनियुक्त राज्यपाल राम नाइक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है।
इसपर 18 जुलाई को सुनवाई संभावित है। यह पीआईएल स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडेय ने दायर की है।
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पांडेय के मुताबिक इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के आदेश को रद्द किए जाने और सूबे के मुख्यमंत्री से मशविरे (कंसल्टिंग) के बाद राज्यपाल की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए जाने की गुजारिश की गई है।
अपने इस तर्क के समर्थन में याची ने कई कानूनी व्यवस्थाओं का भी हवाला दिया है। बताते चलें कि राम नाइक ने सोमवार को यूपी के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी ली थी।