विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिनेश सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए दी गई कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दी। कांग्रेस की ओर से देवांश तिवारी ने दिनेश सिंह पर दलबदल का आरोप लगाते हुए यह याचिका दी थी।
गौरतलब है कि दिनेश सिंह कांग्रेस के टिकट पर ही विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। विधान परिषद में कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। नियम है कि दो तिहाई सदस्यों के अलग होने पर दलबदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के मात्र 2 सदस्य होने के कारण इनका दो तिहाई हिस्सा नहीं हो सकता था।
इसलिए सभापति ने दिनेश सिंह की सदस्यता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया। इसकी पुष्टि विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने भी की है।