अयोध्या में विवादित स्थल पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति के लिए दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को खारिज कर दी। वहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर करने पर लताड़ लगाते हुए याची पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह याचिका रायबरेली स्थित अल रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि याची और मुसलमानों को विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जगह फैजाबाद (अब अयोध्या) जिले की सदर तहसील अयोध्या स्थित मोहल्ला कोट रामचंद्र में है।
इसमें प्लॉट संख्या 159, 160 समेत रामजन्म भूमि-बाबरी परिसर के एक तिहाई हिस्से शामिल हैं। याचिका में केंद्र व राज्य सरकार सहित अयोध्या के मंडलायुक्त (रिसीवर) और जिलाधिकारी को भी पक्षकार बनाया गया था।