हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सपा सरकार की स्मार्ट फोन योजना के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई योग्य मानने पर निर्णय सुरक्षित रखा है।
संबंधित पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला और जस्टिस अनंत कुमार की बेंच ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका अजमल खान की ओर से दायर की गई है।
इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग, सीएम अखिलेश यादव और उप्रसूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि सीएम ने जिस समाजवादी स्मार्ट फोन योजना की घोषणा की है, उसे रद्द किया जाए।
इस स्कीम में एक महीने में निशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाना है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन्हें 2017 में सपा सरकार बनने पर स्मार्ट फोन दिया जाएगा।