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Lucknow News: कुर्क मकान के आवंटन मामले में आदेश को चुनौती देने की याचिका खारिज

Mon, 08 Dec 2025 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ। कुर्क मकान के आवंटन मामले में निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की याचिका खारिज हो गई। एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने याचिका खारिज करते हुए मंडलायुक्त को आवश्यक निर्देश देकर मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें आदेश की एक प्रति भी दी है।
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कोर्ट ने मंडलायुक्त को आदेश देते हुए कहा कि वह जांच करें कि नाका के विजयनगर स्थित विवादित मकान 26 अगस्त 2008 से 13 जून 2024 के दौरान कोर्ट के आदेश से कुर्क किया गया था। कुर्की के दौरान किन परिस्थितियों में न्यायिक तहसीलदार सदर लखनऊ की गलत रिपोर्ट के आधार पर निगरानी कर्ता के पक्ष में तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट व कंट्रोल ऑफिसर ने मकान आवंटित कर दिया। मकान पर कब्जा भी दे दिया गया।

कोर्ट ने कहा की मंडलायुक्त इसकी जांच करें कि मामले के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? मंडलायुक्त इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों पर विधिक कार्रवाई करें। साथ ही तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराएं।
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कोर्ट ने निगरानीकर्ता की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए मकान के आवंटन की प्रक्रिया को अवैध बताया है। विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में पूर्व में पारित आदेश को सही बताया है। कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव और जिलाधिकारी को भी भेजने का आदेश दिया है। ताकि वे आदेश का अनुपालन कर सकें।

ये है मामला : पत्रावली के अनुसार मिहिरध्वज सिंह ने कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी/पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि विजयनगर स्थित मकान के मालिक जगत नारायण चकवस्त थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में मकान पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। ऐसे में कोर्ट ने उस मकान को कुर्क करने का आदेश दिया था।

तीन जून 2008 को मकान कुर्क कर दिया गया था। फिर याचिकाकर्ता ने कुर्क मकान को खाली बताया और जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर उसे अपने पक्ष में आवंटित करने का अनुरोध किया था। अर्जी पर तत्कालीन रेंट कंट्रोल अधिकारी ने मकान 30 जनवरी 2019 को पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में आवंटित कर दिया था। मामले का खुलासा होने पर नगर मजिस्ट्रेट ने अप्रैल 2019 को उसी आवंटन रद्द कर दिया था।

फिर मिहिर ध्वज की ओर से दी गई अर्जी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट व पुलिस आयुक्त मध्य ने सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद 13 जून 2024 को मिहिर ध्वज की अर्जी खारिज कर वर्ष 2008 में कुर्की के आदेश को वापस ले लिया था। साथ ही थाना प्रभारी नाका को मकान का वास्तविक कब्जा जगत नारायण के नाती राहुल हुंडू की पत्नी तंगम आचार्य और नातिन स्मृति राजदान को दिलाए जाने का आदेश दिया था। इसी आदेश को मिहिर ध्वज ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
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