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Lucknow News: रुद्राक्ष डवलपर्स पर 35 हजार जुर्माना, दो माह में देना होगा प्लाट पर कब्जा

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लखनऊ। 3.31 लाख रुपये लेने के बावजूद 10 साल बाद भी प्लॉट पर कब्जा न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने रुद्राक्ष डेवलपर्स पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह आदेश भी दिया है कि अगर उपभोक्ता को दो माह के भीतर प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया जाता है तो डेवलपर को नौ फीसदी ब्याज के साथ मूल धनराशि लौटानी होगी।
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डालीगंज निवासी सुमन बंसल ने पांच नवंबर 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम में वाद दाखिल किया था कि गुडंबा में कुर्सी रोड स्थित मेसर्स रुद्राक्ष डेवलपर्स की एक स्कीम में उन्होंने 30 अप्रैल 2015 को एक हजार स्क्वॉयर फीट के प्लॉट के लिए तीन लाख रुपये और विकास शुल्क 31,500 रुपये जमा कराए थे। इसके बाद रुद्राक्ष डेवलपर्स के प्रबंधक ने उन्हें अलॉटमेंट लेटर देकर 36 माह में प्लॉट पर कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें कब्जा नहीं मिला।

गत माह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम के अध्यक्ष नीलकंठ सहाय और सदस्यों कुमार राघवेंद्र सिंह व सोनिया सिंह ने इस मामले में निर्णय दिया कि रुद्राक्ष डेवलपर्स को दो माह के भीतर परिवादिनी को प्लॉट पर कब्जा देना होगा। साथ ही मानसिक, शारीरिक व आर्थिक कष्ट के लिए 25 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये भी देने होंगे। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि रुद्राक्ष डेवलपर्स परिवादिनी को दो माह में प्लॉट पर कब्जा नहीं दिया गया तो मूल धनराशि 3.31 लाख रुपये को मय नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने होंगे।
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