दरोगा को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश
लखनऊ। हत्या की कोशिश व लूट जैसे जघन्य अपराध से जुड़े मामले में गवाही देने नहीं आ रहे महाराजगंज की घुघली चौकी के प्रभारी दरोगा रमेश चंद्र वरुण को एडीजे अदालत ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। एडीजे वायु नंदन मिश्र ने दरोगा पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम उसके वेतन से काटकर 20 दिनों के भीतर कोर्ट में जमा की जाएगी। अगली सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय करते हुए कहा कि दरोगा को पेश नहीं किया जाता है तो इसे अवमानना मानते हुए एसएसपी महाराजगंज के खिलाफ मामला हाईकोर्ट को भेज दिया जाएगा।
पत्रावली के अनुसार 2019 को जघन्य डकैती और हत्या की कोशिश का मामला थाना ठाकुरगंज में दर्ज किया गया था। लूट के दौरान दो लोगों को गोली भी मारी गई थी। मामले के विवेचक रमेश चंद्र वरुण वारदात के समय थाना ठाकुरगंज के थानाध्यक्ष थे। कोर्ट गवाह को गवाही देने के लिए 22 तारीखों पर समन, गैर जमानती वारंट जारी कर रही है, लेकिन दरोगा जानबूझकर हाजिर नहीं हुआ।