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UP News: शिक्षकों के सामान्य तबादले का आदेश जारी, शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर शुरू होगी प्रक्रिया

Thu, 05 Jun 2025 07:10 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश में सामान्य तबादले के लिए दिशा-निर्देश और समय सारिणी जारी कर दी गई है। अधिक शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में तबादला होगा।  शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर शुक्रवार से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 
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शिक्षक। सांकेतिक चित्र - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सामान्य तबादलों के लिए बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अनुसार अधिक शिक्षक से कम शिक्षक वाले जिलों में शिक्षकों को तबादला दिया जाएगा। इसका प्रमुख आधार शिक्षक-छात्र अनुपात को बेहतर करना है। इसके लिए पहले इन दो तरह के जिलों की सूची जारी होगी, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।

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बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) में तय छात्र-शिक्षक अनुपात पूरा करने के उद्देश्य से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण (एक से दूसरे जिले में) आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जिलों से शिक्षक की आवश्यकता वाले जिलों में किया जाएगा। इसके लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी।

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परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले चिन्हित जिलों में से कार्यरत शिक्षक व शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से शिक्षकों की आवश्यकता वाले जिलों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा। शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जिलों में वरीयता क्रम में विकल्प दिया जाएगा। शिक्षक-शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर दिख रहे जिलों में से कम से कम एक जिले का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा।

ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर तबादला किया जाएगा

उन्होंने कहा कि ऐसे ऑनलाइन आवेदन, जिनमें विकल्प नहीं दिया जाएगा, वह स्वतः निरस्त माना जाएगा। बीएसए द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों को एनआईसी के साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जिले में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए शिक्षक के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर तबादला किया जाएगा। तबादला ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा।

आवश्यकता से ज्यादा शिक्षक न आएंगे, न जाएंगे

सचिव के अनुसार जिले से तबादला होने वाले व जिले में तबादला होकर आने वाले शिक्षकों की संख्या वैकेंसी मैट्रिक्स (छात्र-शिक्षक अनुपात) से अधिक नहीं होगी। यानी जितने शिक्षक ज्यादा हैं और जितने की जरूरत है, उससे अधिक शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। जिले में नियुक्ति की तिथि सामान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। आयु सामान होने पर शिक्षकों के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एक से दूसरे जिले में तबादले का लाभ दिया जाएगा। बता दें, शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 का होता है।

दस दिन में पूरी होगी तबादला प्रक्रिया

  • अधिक व कम शिक्षक वाले जिलों की सूची 6 से 7 जून तक ऑनलाइन होगी
  • शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन 9 से 12 जून तक होंगे
  • ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति बीएसए कार्यालय में 9 से 13 जून तक जमा होगी
  • बीएसए ऑनलाइन सत्यापन व डाटा लॉक 14 जून तक करेंगे
  • स्थानांतरित शिक्षकों की सूची जारी करते हुए कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया 16 जून को होगी
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