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खुशखबरी: यूपी में सरकारी नौकरी पाने का मौका, 2324 पदों पर होगी नियुक्ति

Thu, 15 Dec 2016 02:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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राजस्व के मुकदमों के तेजी से निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायिक अधिकारियों के 608 नए पद बनाए हैं। इनके साथ ही 1824 स्टाफ की भी नियुक्ति होगी। यानी कुल 2324 पदों पर नियुक्ति होगी।
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राजस्व न्यायिक कार्यों के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को वेतन का 10 फीसदी अतिरिक्त न्यायिक भत्ता मिलेगा। इनसे कानून-व्यवस्था व प्रशासनिक कार्य नहीं लिए जा सकेंगे।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका यशपाल सिंह बनाम यूपी राज्य व अन्य में इसी साल एक मार्च को सिर्फ राजस्व वादों के निस्तारण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था। शासन ने राजस्व संहिता की व्यवस्था पर अमल करते हुए पदों का सृजन किया है।
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एडीएम, एसडीएम व तहसीलदार न्यायिक के पद बढ़े
प्रमुख सचिव राजस्व अरविंद कुमार ने 2432 पदों के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इनमें अपर जिलाधिकारी न्यायिक के 60, उप जिलाधिकारी न्यायिक के 305, तहसीलदार न्यायिक के 243 पद बनाए गए हैं।

इनके अलावा आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक (पेशकार) व अनुसेवक के 608-608 पद भी सृजित किए गए हैं। ये पद संबंधित सेवा संवर्गों में बढ़ जाएंगे।

कुमार ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को निर्देशित किया है कि राजस्व न्यायिक अधिकारियों केसृजित जोने वाले पदों को भरते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि ये पद आवश्यकता के अनुरूप ही भरे जाएं।
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ये शर्तें होंगी खास

- अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक के पद पर तैनात अधिकारी से न्यायिक कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा।

- जिलों उप जिलाधिकारी न्यायिक के खाली पदों के सापेक्ष तैनाती शासन का नियुक्ति विभाग, जबकि तहसीलदार न्यायिक की तैनाती राजस्व परिषद व राजस्व विभाग की ओर से की जाएगी।

- उप जिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक पद पर तैनात अधिकारी का स्थानांतरण व तैनाती जिले के भीतर डीएम कर सकेंगे।

- जिलाधिकारी जिले में तैनात उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक को जिले में रिक्त अन्य उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार न्यायिक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी दे सकेंगे।

इस पर नायब तहसीलदार संघ के पूर्व अध्यक्ष यूपी तहसीलदार वीके गुप्ता का कहना है कि राजस्व विभाग में न्यायिक अधिकारियों के नए पदों का सृजन और उन्हें अतिरिक्त न्यायिक भत्ता देने का फैसला ऐतिहासिक कदम है। इससे वादों के निस्तारण में तेजी आएगी जिससे जनता को राहत मिलेगी। सरकार को इन पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए और नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।
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