राजस्व के मुकदमों के तेजी से निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायिक अधिकारियों के 608 नए पद बनाए हैं। इनके साथ ही 1824 स्टाफ की भी नियुक्ति होगी। यानी कुल 2324 पदों पर नियुक्ति होगी।
राजस्व न्यायिक कार्यों के लिए नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों को वेतन का 10 फीसदी अतिरिक्त न्यायिक भत्ता मिलेगा। इनसे कानून-व्यवस्था व प्रशासनिक कार्य नहीं लिए जा सकेंगे।
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका यशपाल सिंह बनाम यूपी राज्य व अन्य में इसी साल एक मार्च को सिर्फ राजस्व वादों के निस्तारण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था। शासन ने राजस्व संहिता की व्यवस्था पर अमल करते हुए पदों का सृजन किया है।
एडीएम, एसडीएम व तहसीलदार न्यायिक के पद बढ़े
प्रमुख सचिव राजस्व अरविंद कुमार ने 2432 पदों के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इनमें अपर जिलाधिकारी न्यायिक के 60, उप जिलाधिकारी न्यायिक के 305, तहसीलदार न्यायिक के 243 पद बनाए गए हैं।
इनके अलावा आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक (पेशकार) व अनुसेवक के 608-608 पद भी सृजित किए गए हैं। ये पद संबंधित सेवा संवर्गों में बढ़ जाएंगे।
कुमार ने आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को निर्देशित किया है कि राजस्व न्यायिक अधिकारियों केसृजित जोने वाले पदों को भरते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि ये पद आवश्यकता के अनुरूप ही भरे जाएं।