प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2014-15 से कक्षा 9 एवं 10 में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें निर्धन परिवार के छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सुनील कुमार ने बताया कि छात्रवृत्ति योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है।
छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मदरसों के साथ ही मान्यता निजी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।
कितनी मिलती है राशि
प्रमुख सचिव ने बताया कि एससी एवं एसटी के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 350 रुपये प्रतिमाह व 1000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जाता है।
जबकि डे-स्कालर छात्रों को 150 रुपये प्रतिमाह व 750 रुपये वार्षिक अनुदान मिलता है। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह छात्रवृत्ति 60 रुपये प्रतिमाह है।
छात्रवृत्ति के लिए पात्रता भी पहले से तय है। आय प्रमाण पत्र संबंधित जिले के तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होता है।
यह है पात्रता
- एससी-एसटी के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख से अधिक न हो
- सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884 रुपये व शहरी क्षेत्रों में 25,546 रुपये से अधिक न हो।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 30 हजार रुपये से अधिक न हो
- अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो