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एकमुश्त समाधान योजना: डिफॉल्टर 31 तक जमा कर सकेंगे बकाया बिजली बिल, यहां देखें पूरी डिटेल

Mon, 30 Jun 2025 09:08 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में पंजीयन करने वाले जिन उपभोक्ताओं ने नियत तिथि तक शेष राशि अथवा किस्तों की राशि नहीं जमा की है वे एक जुलाई 2025 से जमा कर सकते हैं। यहां देखें, पूरी डिटेल
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
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ऊर्जा विभाग में एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में पंजीयन के बाद डिफाॅल्टर होने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने का मौका दिया गया है। वे 31 जुलाई तक बकाया जमा कर सकते हैं। इस संबंध में पाॅवर काॅर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।

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सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में पंजीयन करने वाले जिन उपभोक्ताओं ने नियत तिथि तक शेष राशि अथवा किस्तों की राशि नहीं जमा की है वे एक जुलाई 2025 से जमा कर सकते हैं। डिफाॅल्टर उपभोक्ता को शेष बकाया राशि के साथ 1000 रुपये या मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, वह जमा करना होगा। जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उपभोक्ता किसी भी उपकेंद्र, विभागीय खंड कार्यालय/कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से जमा कर सकता है। विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org पर भी बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है।

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यूं समझें अपना बकाया बिजली बिल
उदाहरण 1- किसी पंजीकृत उपभोक्ता पर 50 हजार रुपये बिल बकाया है। उसे 10 फीसदी यानी पांच हजार की छूट मिलनी थी। यदि वह डिफाॅल्टर हो गया तो उसे पांच हजार पर मिलने वाली छूट का सिर्फ 10 फीसदी अथवा अधिकतम एक हजार की छूट मिलेगी। उपभोक्ता अब एकमुश्त जमा करे तो उसे 46,000 जमा करना होगा। उसका फार्मूला (50000-5000 +1000) रहेगा।

उदाहरण 2- पंजीकृत उपभोक्ता का बिलंबित भुगतान अधिभार सहित कुल बकाया पांच लाख है। उसे 50 हजार की छूट मिलती थी। वह डिफाॅल्टर हो गया तो पहले मिलने वाली छूट 50 हजार का 10 प्रतिशत यानी पांच हजार हुआ, लेकिन यह एक हजार से अधिक है। ऐसे में उपभोक्ता को 4.55 लाख जमा करना होगा। फार्मूला (500000- 50000 + 5000) लागू होगा।

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