बेसिक शिक्षा परिषद ने एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन में से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती अनिवार्य कर दी है। मार्च में मिलने वाली फरवरी की तनख्वाह से यह कटौती करनी होगी।
ऐसा न करने वाले जिला वित्त एवं लेखाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रदेश में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत लाने का फैसला किया गया है।
यह योजना अप्रैल 2016 से लागू होनी थी लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक लागू नहीं हो सकी है। वहीं योजना का लाभ न मिलने से शिक्षकों में काफी रोष है।
उनका कहना है कि शिक्षकों के वेतन से पेंशन मद में कटौती न होने से उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।