रोड कटिंग की सुगम पोर्टल से मिलेगी अनुमति
जनसुविधाओं को सही होने पर ही वापस होगी जमानत राशि
माई सिटी रिपोट्रर
लखनऊ।अब बिजली के तार, पेयजल, सीवर व गैस पाइपलाइनों को बिछाने में विभाग और संबंधित कंपनियां मनमानी नहीं कर पाएंगी। कार्य के दौरान सड़क खोदाई में यदि कंपनियां सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगी तो पकड़ी जाएंगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर भूमिगत सेवाओं के कार्य के लिए सुगम पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बुधवार को नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की।
मंत्री ने कहा कि जल निगम, बीएसएनएल, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा विभाग, वन विभाग या अन्य विभाग नगरीय क्षेत्र में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले इस पोर्टल पर आवेदन करेंगे। आवेदन के साथ उन्हें यूजर चार्ज जमा करना होगा। कार्य पूर्ण होने के बाद, यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी अन्य विभाग की परिसंपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा है और अगर पहुंचा है तो उसकी मरम्मत करनी होगी। इसके बाद ही उनकी जमानत राशि वापस होगी।
मंत्री ने कहा कि अक्सर एक विभाग का कार्य दूसरे विभाग की परिसंपत्तियों को प्रभावित कर देता है। जैसे ऊर्जा विभाग से तार बिछाते समय दूरसंचार विभाग की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या जल निगम कार्य करते समय सड़कें खोदकर छोड़ देता है। निकाय या पीडब्ल्यूडी बिजली की अंडरग्राउंड लाइन क्षतिग्रस्त कर देता है। इससे विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों को क्षति पहुंचने के साथ ही आम जनता को भी असुविधा होती है। सुगम पोर्टल लागू होने के बाद ऐसी समस्याओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।